ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को चार माह का कठोर कारावास जीआरपी झांसी की प्रभावी पैरवी से एसीजेएम रेलवे न्यायालय ने सुनाई सजा, पांच हजार रुपये का अर्थदंड
झांसी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जीआरपी झांसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को न्यायालय ने चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना जीआरपी झांसी के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में मामले की प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के सहयोग एवं संबंधित अधिकारियों के समन्वय से माननीय एसीजेएम रेलवे न्यायालय झांसी ने चिन्हित अभियोग में अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया।
जानकारी के अनुसार, वाद संख्या 6514/26, मु0अ0सं0 418/25, धारा 305(सी) एवं 317(2) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को चार माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में प्रभावी पैरवी करने वालों में प्रभारी निरीक्षक लल्लूराम, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल मोहित साहू तथा पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार, थाना जीआरपी झांसी, अनुभाग झांसी शामिल रहे।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस द्वारा मामलों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।